रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को हाल ही में संपन्न विधानसभा निर्वाचन के सभी उम्मीदवारों से चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित समयावधि में प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर उम्मीदवारों को सूचित करने कहा है कि उम्मीदवार अपना व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से दें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को पेश करना है। अभ्यर्थियों के लिए यह 30 दिन की अवधि 10 जनवरी 2019 को पूरी हो रही है। साहू ने कलेक्टरों को इस अवधि के पहले ही सभी उम्मीदवारों से उनका व्यय लेखा प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखा मिलने पर होने पर अभ्यर्थीवार जांच रिपोर्ट तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भेजने कहा है। उन्होंने व्यय लेखा की जांच पूरी होने के तीन दिनों के अंदर इसकी प्रविष्टि ईईएमएस सॉफ्टवेयर (EEMS Software) पर कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
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साहू ने परिपत्र में कलेक्टरों से कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार व्यय लेखा प्रस्तुत करने के विषय में आयोग के नियमों के बारे में और अधिक स्पष्ट एवं विस्तारपूर्वक जानना चाहता है, तो उन्हें यह उपलब्ध कराएं। इसके लिए सार्वजनिक रूप से पूर्वसूचना जारी करते हुए या प्रत्याशी को लिखित में सूचित करते हुए उनके मार्गदर्शन के लिए तारीख और समय पहले से निर्धारित की जा सकती है।
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