नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य घोषित | EC disqualified the Municipal Corporation and public representatives of 4 Nagar Panchayats to contest elections

नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य घोषित

नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य घोषित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : November 27, 2019/10:31 am IST

रायगढ़। चुनाव आयोग ने रायगढ़ जिले की एक नगर पालिका और चार नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करते हुए उन पर चार साल छह महीने तक चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके आदेश की कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजी गई है।

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जिन लोगों को अयोग्य माना गया है उसमें सारंगढ़ नगर पालिका के सूरज तिवारी, धरमजयगढ़ के अंजोर दास, घरघोडा के तीर्थकुंवर, लैलूंगा से भाजपा के नपाध्यक्ष प्रत्याशी रहे थबीरो यादव, और बरमकेला की चंद्रकला नायक शामिल हैं।

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अधिकारियों के मुताबिक इन सभी ने चुनाव लडने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के अलावा समय पर चुनावी खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत नही किया था जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

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