सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को अपना पक्का मकान दे रही है लेकिन जो पहले ही बिना अनुमति के अपना पक्का घर बना चुके हैं। अब ऐसे लोगों को भी नियमितिकरण संशोधन अधिनिमय 2016 के तहत रहत दी जा रही है। अपने पक्के घर का सपना हर आंखों में होता है। कभी-कभी रूपये होने के बाद भी सरकारी प्रक्रियाओं के तहत लोग निमानुसार अपने घर का निर्माण नहीं करा पाते। बिना प्रशासनिक अनुमति के उनका आशियान तो बन जाता है लेकिन वह वैध नहीं रहता। नियमों के जटिलता की वजह से लोग नगर निगम और टाउन प्लानिग से परमिशन नहीं ले पाते। ऐसे लोगों के लिए शासन ने नियमितिकरण अधिनियम 2002 पर 2016 संशोधन अधिनिमय लागू किया। इस संशोधन अधिनियम में वर्ष 1984 के बाद से 2016 के मध्य जिन लोगों ने बिना अनुमति के अपने मकान का निर्माण किया है उन्हें बड़ी राहत दी गई है। संशोधन अधिनियम के तहत 120 वर्ग मीटर के आवासीय निर्माण का निःशुल्क नियमितिकरण किया जा रहा है।