कारोबारियों को राहत, सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च की | govt has increased the last date of filing of annual GST return on March 31

कारोबारियों को राहत, सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च की

कारोबारियों को राहत, सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : December 8, 2018/10:31 am IST

नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर थी। सरकार के इस फैसले से 1.15 करोड़ कारोबारियों को राहत मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के अनुसार जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 ए और जीएसटीआर-9सी 31 मार्च तक भरे जा सकेंगे। जीएसटी पोर्टल पर जल्द ये फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे।

बता दें, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने गुरुवार को वित्त मंत्री से मांग की थी कि सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाए। सीएआईटी का कहना था कि सालाना रिटर्न का फॉर्मेट कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में व्यापारियों के लिए 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा। देश भर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। लागू होने के करीब डेढ़ साल बाद व्यापारी पहली बार सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे।

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सीएआईटी का कहना है कि नया सिस्टम होने की वजह से कारोबारियों को दिक्कत आ सकती है। कानून के अनुसार सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना लगता है। जुर्माने की राशि कारोबार के सालाना टर्नओवर का अधिकतम 0.25 फीसडी तक हो सकती है।

 
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