चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत 2 कर्मचारियों के परिवार को 10-10 लाख रूपए मुआवजा देने के निर्देश | Instructions for compensation of ten lakh rupees for family of dead 2 employees during electoral

चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत 2 कर्मचारियों के परिवार को 10-10 लाख रूपए मुआवजा देने के निर्देश

चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत 2 कर्मचारियों के परिवार को 10-10 लाख रूपए मुआवजा देने के निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : January 5, 2019/2:16 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहे दो मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अनुग्रह राशि जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने दोनों आश्रित परिवारों को दस-दस लाख रूपए दिए जाने के निर्देश संबंधित जिला कलेक्टर को दिए हैं। निर्वाचन कर्तव्यों के दौरान मृत अथवा घायल कर्मचारी-अधिकारी अथवा सुरक्षा बल के जवानों के आश्रितों को अब तक कुल 3 करोड़ तीस लाख रूपए का मुआवजा दिया जा चुका है।

साहू ने बताया कि अनुग्रह राशि के अब कुछ ही मामले बचे हैं, जिनका निपटारा जल्द कर लिया जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक जगदलपुर के उप वन क्षेत्रपाल यशवंत साहू का निधन 14 अक्टूबर 2018 को हो गया था। वहीं भानुप्रतापपुर के सुखलाल यादव का निर्वाचन कार्य के दौरान 11 नवम्बर को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इन दोनों के आश्रित परिवारों को दस-दस लाख रूपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में दो चरणों में हुए मतदान के दौरान नक्सली घटना में शहीद जवानों तथा आम नागरिकों के आश्रितों को आयोग की तरफ से 20 लाख रूपए तथा घायलों को दस-दस लाख रूपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। वहीं स्वाभाविक मृत्यु पर 10 लाख रूपए दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही यह अनुग्रह राशि शासन द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता से पृथक है।