लंदन कोर्ट ने दी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 14 दिन | London court approves extradition of Vijay Mallya

लंदन कोर्ट ने दी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 14 दिन

लंदन कोर्ट ने दी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 14 दिन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : December 10, 2018/12:48 pm IST

नई दिल्ली। भारतीय बैंकों का पैसा लेकर भागे भगोड़े शराब कारोबारी के प्रत्यर्पण केस में सीबीआई और ईडी को बड़ी सफलता मिली है। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए माल्या के पास 14 दिन का समय है।

हालांकि लंदन में कोर्ट की सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत में माल्या ने कहा कि मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया। मैंने बैंकों का पूरा पैसा चुकाने की बात की थी। बकाया चुकाने का प्रत्यर्पण से कोई लेना-देना नहीं है। माल्या ने एक बार फिर कहा कि उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में सेटलमेंट की पेशकश की थी। माल्या ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला देगा, उसे उसकी लीगल टीम देखेगी। उसके बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। माल्या ने कहा, हमने जमा पैसे कर्मचारियों को देने के लिए कोर्ट में कई आवेदन दिए हैं। अगर कोर्ट हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है, तो मैं कर्मचारियों को भुगतान करने का  इच्छुक हूं।

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एक सवाल के जवाब में माल्या ने कहा कि इसका बिचौलिए मिशेल के प्रत्यर्पण से कोई लेना-देना नही है। माल्या ने कहा कि हर प्रत्यर्पण अलग होता है। किसी एक केस को दूसरे से मिलाना ठीक नहीं है। बता दें कि किंगफिशर एयरलाइन्स के मालिक रहे विजय माल्या पिछले साल अप्रैल से जमानत पर हैं। माल्या पर करीब 9 हजार करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है।

 
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