मप्र हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रुम सुरक्षा की एसआईटी जांच की मांग खारिज | madhya pradesh high court rejected Congress's plea

मप्र हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रुम सुरक्षा की एसआईटी जांच की मांग खारिज

मप्र हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रुम सुरक्षा की एसआईटी जांच की मांग खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : December 7, 2018/8:46 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रुम में सुरक्षा की एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया सन्तोषजनक है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है।

कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षा के घेरे में मौजूद है। अदालत ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लापरवाही की एसआईटी जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने और सागर, भोपाल, सतना, शाजापुर में रिजर्व ईवीएम की फॉरेसिंक जांच कराने की मांग की गई थी।

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ये याचिका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेश सराफ ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सागर के खुरई में मतदान समाप्ति के 48 घंटे बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंची। सतना के स्ट्रांग रूम के पिछले दरवाजे से दो संदिग्ग्ध लोग अंदर घुसते हुए सीसीटीवी में देखे गए। जबकि भोपाल में स्ट्रांग रूम के भीतर छेड़छाड़ कर प्रसारण को प्रभावित किया गया, जिसमें लाइव रिकार्डिंग दिखाने की बजाय सेव वीडियो प्रस्तुत किया गया। याचिका में कहा गया था कि शाजापुर के शुजालपुर विधानसभा में दो अधिकारी ईवीएम लेकर भाजपा नेता के होटल में रूके थे। वहां पर दोनों अधिकारियों ने शराब भी पी थी। खंडवा में तीन ईवीएम और वीवीपैट मशीन मतदान के तीन दिन बाद स्ट्रांग रूम में पहुंची। कांग्रेस ने इन सभी घटनाओं की एसआईटी जांच कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की थी।

 
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