मध्यप्रदेश में दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने दंड विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है.
बलात्कार एक जघन्य अपराध है। आज मध्यप्रदेश विधानसभा ने १२ साल से कम उम्र की बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को फाँसी की सज़ा हो, ऐसा विधेयक पारित किया है। बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। #MP_में_बलात्कारियों_को_फांसी
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 4, 2017
सीएम शिवराज ने ट्वीट कर ऐसे अपराधों के प्रति समाज में जागरुकता लाने की जरुरत बताई है.
आज समाज में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, ऐसे कड़े क़ानून के अलावा समाज में जागरूकता लाने हेतु मैं इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहता हूँ। इस दिशा में कार्यरत सभी सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूँ कि वह हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। #MP_में_बलात्कारियों_को_फांसी
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 5, 2017
हमारे इस ऐतिहासिक विधेयक पर सोशल मीडिया द्वारा बहुत सकारात्मक सुझाव आ रहे हैं, जैसे कि इस में बेटियों के अलावा बेटों का भी समावेश किया जाए, बाक़ी बलात्कार के केस में भी फाँसी का प्रावधान किया जाए वग़ैरह। मैं इन सुझावों का स्वागत करता हूँ और उस पर चर्चा अवश्य करूँगा।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 5, 2017
#MP_में_बलात्कारियों_को_फांसी
बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए म.प्र.में आज ‘दण्ड विधि संशोधन विधेयक’ सर्वसम्मिति से पारित हुआ…संवेदनशील मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी आपका आभार…बेटियों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है@NandKumarSinghC pic.twitter.com/7abzhOkOld— Abhilash Pandey (@abhilashBJPmp) December 5, 2017
अगले सत्र में जन सुरक्षा विधेयक लाने के ऐलान के साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतसत्र समाप्त हो गया.
वेब डेस्क, IBC24
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