नगर निगम का नया टैक्स, दुकानों में विज्ञापन बोर्ड की चुकानी होगी कीमत | RMC New Tex :

नगर निगम का नया टैक्स, दुकानों में विज्ञापन बोर्ड की चुकानी होगी कीमत

नगर निगम का नया टैक्स, दुकानों में विज्ञापन बोर्ड की चुकानी होगी कीमत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : April 23, 2018/2:15 pm IST

रायपुर। अपनी दुकान में संस्था के नाम के साथ बोर्ड में कंपनी या ब्रांड का नाम लिखने वाले दुकानदारों से नगर निगम रायपुर टैक्स वसूल करेगा। इसके लिए सर्वे कंपनी शहर की लगभग 80 हजार छोटी-बड़ी दुकानों में लगे बोर्ड का सर्वे करेगी। इस सर्वे में कंपनियों द्वारा प्रायोजित विज्ञापन बोर्ड का रिकार्ड तैयार किया जाएगा।

यह भी पढ़ें – कैम्पियन स्कूल दुष्कर्म मामले पर छात्रा का मजिस्ट्रेट ने लिया बयान, परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप

IBC24 से चर्चा के दौरान निगमायुक्त रजत बंसल ने बताया नगर निगम के विज्ञापन अधिनियमों के तहत कंपनी के नाम का प्रचार प्रसार और विज्ञापन करने वाले बोर्ड और होर्डिंग के लिए टैक्स वसूलने का प्रावधान है, इसके तहत ही कारोबारियों से टैक्स वसूला जाएगा। नए कर में ऐसे दुकानदारों को छूट रहेगी जो अपनी दुकान में सिर्फ संस्था का नाम लिखते हैं।

यह भी पढ़ें – बिना ट्रेन पटरी पर 10 किलोमीटर तक लुढ़कता रहा गार्ड केबिन, टला बड़ा हादसा 

निगम अधिकारियों के अनुसार इस नए टैक्स से निगम को हर साल कम से कम 3 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होगा। बहरहाल इस नए कर के बारे में अभी तक चेंबर ऑफ कामर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

 

वेब डेस्क, IBC24