संजय दत्त को मिली हाई कोर्ट से राहत | Sanjay Dutt gets relief from High Court

संजय दत्त को मिली हाई कोर्ट से राहत

संजय दत्त को मिली हाई कोर्ट से राहत

:   Modified Date:  December 3, 2022 / 10:56 PM IST, Published Date : December 3, 2022/10:56 pm IST

अभिनेता संजय दत्त को अब थोड़ी  राहत मिल गयी है  बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता पर लगे बेजान आरोपों को खारिज कर दिया है।जिससे संजय इन दिनों बेहद खुश हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायिक पीठ ने  संजय दत्त की तरफ से पक्षपात का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड से पीआईएल के पास दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत की कमी थी.इस मामले में संजय ने कहा कि  सच्चाई की जीत हुई है.अन्य कैदियों के विरोध में अभिनेता का पक्ष लेने के लिए राज्य के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में संजय दत्त को विशेष व्यवहार का दावा किया गया था, क्योंकि कई अन्य कैदियों के अनुकरणीय आचरण के बावजूद, केवल अभिनेता को जल्दी छुट्टी की रियायत दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने अक्सर पैरोल और रियायत पर आपत्ति जताई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।उच्च न्यायालय के फैसले से राहत संजय दत्त ने कहा, “यह एक बड़ी राहत है। माननीय हाईकोर्ट ने ऐसे सभी निराधार आरोपों को रद्द कर दिया है। 

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न्यायमूर्ति एस.सी. धर्मादीकरी और भारती डांगरे की अध्यक्षता ने पहले उद्धृत किया था,”हमें राज्य गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में और राज्य द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के विपरीत कुछ भी नहीं मिला। विवेकाधीन शक्तियों का कोई उल्लंघन या दुरुपयोग नहीं पाया गया।”1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में संजय दत्त को हथियारों के अवैध कब्जे के लिए दोषी ठहराया गया था। अभिनेता ने एक साल और चार महीने का वक़्त विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिताया और एक अपराधी के रूप में ढाई साल का लंबा समय जेल में व्यतीत किया।अभिनेता को 25 फरवरी, 2016 को येरवदा जेल से बरी कर दिया गया था, चूंकि उनकी पांच साल की सजा पूरी होने में आठ महीने 16 दिन का समयबॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायिक पीठ ने  संजय दत्त की तरफ से पक्षपात का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड से पीआईएल के पास दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत की कमी थी।

 

 

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