बगैर अनुमति अब वैध नहीं मानी जाएगी दूसरी शादी, इस राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बिहार में दूसरी शादी करने के लिए अब सरकार से अनुमति लेनी होगी, बगैर अनुमति के की गई दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार की ये गाइडलाइन राज्य के कर्मचारियों के लिए है।

बगैर अनुमति अब वैध नहीं मानी जाएगी दूसरी शादी, इस राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Second marriage will not valid without permission

Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: July 16, 2022 1:48 pm IST

Second marriage will not valid without permission: पटना, 16 जुलाई 2022। बिहार में सरकारी कर्मियों की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मचारी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वे इसके लिए सरकार से अनुमति लेंगे। अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली हो, तो भी यह शादी मान्य नहीं होगी।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

बिहार में नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूर्व पति या फिर पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह करता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा, साथ ही इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी के  लिए किसी तरह की दावेदारी का भी हक नहीं होगा।

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Second marriage will not valid without permission: राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवा अवधि के दौरान निधन की स्थिति में ऐसी संतान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सही नहीं माने जाएंगे। वहीं, अगर सरकार से अनुमति लेकर दूसरा विवाह कानूनी तौर तरीके से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए हकदार माने जाएंगे।

पहली पत्नी का स्थान पहले

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक इसमें भी पहली पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, मंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया है।

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इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहली पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की नौबत आती है तो जीवित पत्नी की तरफ से अनापत्ति या फिर शपथ पत्र देना होगा। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले से परिवारिक स्तर पर कई तरह की परेशानियां दूर होंगी।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com