हत्या के मामले में दो भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा |

हत्या के मामले में दो भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में दो भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 04:00 AM IST, Published Date : January 19, 2022/11:12 pm IST

दरभंगा (बिहार), 19 जनवरी (भाषा) दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दो भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर लोक अभियोजक चमकलाल पंडित ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने लहेरियासराय थाना अंतर्गत अभंडा मोहल्ला निवासी चौधरी यादव के दो पुत्रों राजा यादव और हीरा यादव को राजीव रंजन उर्फ राजू यादव की हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों अभियुक्तों को छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक की विधवा ममता देवी को मुआवजा के तौर पर प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। राजू यादव (37) की आठ फरवरी 2019 की शाम धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक की मां सुशीला देवी की शिकायत पर लहेरियासराय थाना में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा सं. अनवर सिम्मी

सिम्मी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)