Contract Employees Regularization News: संविदा कर्मचारी हो जाये नियमितीकरण के लिए तैयार.. बदल दिए गये नियम, अब महज इतने साल का अनुभव जरूरी..

Contract Employees Regularization News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हमेशा से कार्मिकों का हित सुरक्षित रखना रहा है। यह निर्णय उन सभी कार्मिकों को न्याय देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है,जिन्होंने वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा है।

Contract Employees Regularization News: संविदा कर्मचारी हो जाये नियमितीकरण के लिए तैयार.. बदल दिए गये नियम, अब महज इतने साल का अनुभव जरूरी..

Contract Employees Regularization News || Image- IBC24 News File

Modified Date: December 7, 2025 / 10:42 am IST
Published Date: December 7, 2025 10:38 am IST
HIGHLIGHTS
  • नियमितीकरण नियमावली-2025 जारी
  • 10 वर्ष सेवा पर पात्रता
  • सीएम धामी ने निर्णय सराहा

Contract Employees Regularization Notice: देहरादून: राज्य सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर दिया गया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को राज्य के दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी की दी है।

Contract Employees Regularization Rule: जानें क्या है नियमितीकरण के लिए जरूरी नियम

संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। जबकि उपरोक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण के लिए पात्र थे, जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

Uttarakhand Latest News: कार्मिकों का हित सुरक्षित रखना लक्ष्य : सीएम धामी

Contract Employees Regularization Notice: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हमेशा से कार्मिकों का हित सुरक्षित रखना रहा है। यह निर्णय उन सभी कार्मिकों को न्याय देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है,जिन्होंने वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा है। हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और भविष्य में भी उनके कल्याण एवं सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी।

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