Collector Transfer and Posting Notification: चार जिले के कलेक्टरों का ट्रांसफर.. देर रात मंत्रालय से निकला आदेश.. खुद IAS अफसरों को नहीं लगी भनक

Collector Transfer and Posting Notification: आदेश के मुताबिक़ IAS (2017) की अफसर और अरवल समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया गया है।

Collector Transfer and Posting Notification: चार जिले के कलेक्टरों का ट्रांसफर.. देर रात मंत्रालय से निकला आदेश.. खुद IAS अफसरों को नहीं लगी भनक

Collector Transfer and Posting Notification || Image- IBC24 News File

Modified Date: December 9, 2025 / 08:46 am IST
Published Date: December 9, 2025 8:46 am IST
HIGHLIGHTS
  • चार जिलों के डीएम का तबादला
  • नई सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई
  • प्रदर्शन आधारित पदस्थापना आदेश

Collector Transfer and Posting Notification: पटना: बिहार में नीतीश कुमार के अगुवाई में गठित नई सरकार ने कामकाज शुर कर दिया है। सरकार का पहला फोकस अपने चुनावी घोषणापत्र में किये गए वादों को पूरा करने पर है। योजनाओ का फायदा अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे इसके लिए सरकार जिलों में जरूरी फेरबदल कर रही है और प्रदर्शन के आधार पर अफसरों की तैनाती की जा रही है।

इसी कड़ी में बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने चार जिलों के कलेक्टरों का तबादला और पोस्टिंग आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक औरंगाबाद, मधेपुरा, शिवहर और अरवल जिले के डीएम का तबादला आदेश जारी किया गया है।

Bihar DM Transfer and Posting News: क्या है आदेश पढ़ें

Collector Transfer and Posting Notification: श्रीकान्त शास्त्री भा.प्र.से. (2012). समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट 46, 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

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तरनजोत सिंह, भा.प्र.से. (2017). समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

विवेक रंजन मैत्रेय, भा.प्र.से. ( 2017 ) समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( एक्ट-46 2023 ) की धारा 14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

Collector Transfer and Posting Notification: अभिलाषा शर्मा, भा.प्र.से. (2017). समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

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