गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी तीन घंटे तक वैध होगी |

गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी तीन घंटे तक वैध होगी

गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी तीन घंटे तक वैध होगी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:51 PM IST, Published Date : September 20, 2021/11:19 pm IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी उनके नियत रवानगी के समय से तीन घंटे तक वैध रहेगी। इससे गैर-अनुसूचित उड़ानों का परिचालन आसान हो सकेगा।

अभी तक हवाई रक्षा मंजूरी (एडीसी) सिर्फ 45 मिनट के लिए वैध होती है। एडीसी वह अनुमति है जो सभी घरेलू गैर-अनुसूचित उड़ानों के परिचालन के लिए जरूरी होती है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कई ट्वीट कर कहा कि इस कदम से गैर-अनुसूचित उड़ान परिचालकों के लिए परिचालन में सुगमता आएगी।

गैर-अनुसूचित परिचालन निश्चित समयसारिणी का अनुपालन करने वाली सेवाओं से अलग होता है। इसमें चार्टर्ड उड़ानें आती हैं।

भाषा अजय अजय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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