उड़ान से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का ब्योरा सीमा-शुल्क विभाग को देंगी एयरलाइंस |

उड़ान से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का ब्योरा सीमा-शुल्क विभाग को देंगी एयरलाइंस

उड़ान से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का ब्योरा सीमा-शुल्क विभाग को देंगी एयरलाइंस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : August 9, 2022/5:48 pm IST

(जोइता डे)

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) सरकार ने विमानन कंपनियों से उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क और भुगतान से जुड़ी जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा है। इस कदम का मकसद अपराधियों को देश से भागने से रोकना है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को ‘यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022’ को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों को इसका अनुपालन करने को कहा है।

इस विनियम का उद्देश्य यात्रियों का ‘‘जोखिम विश्लेषण’’ करना है ताकि आर्थिक और अन्य अपराधियों को भागने से रोका जा सके। इसके साथ ही इस प्रावधान से तस्करी जैसे किसी भी अवैध व्यापार की जांच करने में मदद मिलेगी।

इस अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘प्रत्येक विमान परिचालक यात्रियों के नाम एवं अन्य रिकॉर्ड की जानकारी सीमा-शुल्क विभाग को देगा। परिचालक यह जानकारी सामान्य कारोबारी परिचालन के तहत पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं।’’

इसमें आगे कहा गया कि प्रत्येक विमान परिचालक को इसके कार्यान्वयन के लिए सीमा शुल्क के साथ पंजीकरण कराना होगा।

विमानन कंपनियों को भारत आने वाले और भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना देनी होगी। इस सूचना में यात्री का नाम, बिलिंग / भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख के साथ एक ही पीएनआर टिकट पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम भी शामिल होंगे।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)