दिल्ली में सभी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाए: उप राज्यपाल |

दिल्ली में सभी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाए: उप राज्यपाल

दिल्ली में सभी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाए: उप राज्यपाल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : June 25, 2022/7:38 pm IST

नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अधिकारियों से वाणिज्यिक एवं आवासीय सभी संपत्तियों को कर दायरे के तहत लाने के लिए कहा है ताकि नगर निगम की आय बढ़े और वह लोगों को बेहतर सेवाएं दे सके।

सक्सेना ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा एवं भवन योजना से संबंधित सभी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाने का निर्देश भी दिया।

उप राज्यपाल के कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, उप राज्यपाल ने बैठक में इस बात पर चिंता जताई कि शहर में 65 प्रतिशत संपत्ति मालिकों ने कोई कर नहीं दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर की सीमा के भीतर सभी संपत्तियों – वाणिज्यिक और आवासीय – को कर दायरे में लाया जाए।

एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल के इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। निगम अपने राजस्व को बढ़ाने और अपने कर आधार को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्रमुख वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कर वसूलने की एमसीडी की योजना के बीच उप राज्यपाल का यह निर्देश आया है।

भाषा राजेश राजेश प्रेम

प्रेम

 

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