एएनएमआई का सेबी से शार्ट मार्जिन संग्रह पर 15 सितंबर तक जुर्माना माफ करने का आग्रह

एएनएमआई का सेबी से शार्ट मार्जिन संग्रह पर 15 सितंबर तक जुर्माना माफ करने का आग्रह

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  • Publish Date - September 3, 2020 / 03:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) शेयर ब्रोकरों के संगठन एएनएमआई ने बाजार नियामक सेबी से 15 सितंबर तक सभी श्रेणियों में अल्प मार्जिन पर जुर्माना माफ करने का आग्रह किया है। इसकी वजह प्रणाली का ‘गिरवी रखने और पुन: गिरवी रखने’ की नयी व्यवस्था के अनुरूप पूरी तरह से तैयार नहीं होना है।

‘गिरवी रखने और पुन: गिरवी रखने’ की नयी व्यवस्था एक सितंबर से लागू हुई है। इसके तहत शेयर ब्रोकरों को किसी भी तरह की शेयर खरीद-बिक्री पर निवेशकों से अग्रिम मार्जिन का संग्रह करना होगा और इस लेनदेन पर विफल रहने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

एएनएमआई ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को पत्र लिखकर 15 सितंबर तक नकदी और डेरिवेटिव श्रेणी पर जुर्माने को निलंबित करने की मांग की, क्योंकि अभी इस प्रणाली का पूरी तरह परीक्षण नहीं हो सका है।

एसोसिएश ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) ने कहा कि जमीनी हकीकत बहुत अलग है। सदस्यों और निवेशकों को इस प्रणाली को लागू करने के लिए विकसित की गयी व्यवस्था के अपर्याप्त होने से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से उनका मार्जिन कम हुआ है।

भाषा

शरद महाबीर

महाबीर