अपीलीय न्यायाधिकरण ने वैल्यू इन्फ्राटेक के लिए सीओसी के गठन को रद्द किया |

अपीलीय न्यायाधिकरण ने वैल्यू इन्फ्राटेक के लिए सीओसी के गठन को रद्द किया

अपीलीय न्यायाधिकरण ने वैल्यू इन्फ्राटेक के लिए सीओसी के गठन को रद्द किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : November 29, 2021/10:57 pm IST

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को वैल्यू इंफ्राटेक इंडिया के लिए ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन को रद्द कर दिया। साथ ही एनसीएलएटी ने आईबीबीआई को जांच के बाद उचित कार्रवाई करने को कहा है।

इसके अलावा कंपनी के समाधान पेशेवर (आरपी) को भी हटा दिया गया है।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि वैल्यू इन्फ्राटेक के खिलाफ उसकी परियोजना स्काईवॉक आरएनई को लेकर घर खरीदारों सहित विभिन्न वित्तीय लेनदारों के दावों को उचित रूप से तय किया जाना चाहिए।

भाषा अजय अजय रमण

रमण

 

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