बैंक अब 200 और 2000 के ऐसे नोट नहीं लेंगे, बदलेंगे भी नहीं

बैंक अब 200 और 2000 के ऐसे नोट नहीं लेंगे, बदलेंगे भी नहीं

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  • Publish Date - May 14, 2018 / 08:54 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नई दिल्लीअगर आपके पास 200 और 2000 के नोट हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 200 और 2000 के नोट जो कि नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे, किसी वजह से गंदे हो गए तो उन्हें बैंकों में न तो बदला जा सकेगा न ही बैंक उन्हें जमा करेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े आरबीआई के नियमों के दायरे में ये नोट नहीं रखे गए हैं।

बता दें कि 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद ही यह 2000 का नोट जारी किया गया था वहीं 200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था। बता दें कि कटे-फटे या गंदे नोटों के बदलने का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) नियमों के तहत आता है। ये आरबीआई क्ट के सेक्शन 28 का ही एक हिस्सा है इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का उल्लेख है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है। इन नोटों के जारी होने के बाद से सरकार और आरबीआई ने नोटों के बदलने पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं

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गौरतलब है कि इस वक्त 2,000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन में हैं। पिछले दिनों 17 अप्रैल को ही वित्तीय मामलों के सचिव सुभाष सी गर्ग ने यह जानकारी दी थी कि आरबीआई ने अब 2000 रुपए के नोट की छपाई भी बंद कर दी है। बैंकर्स का कहना है कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बहुत कम मामले सामने आए हैं। बैंकर्स ने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें सकती हैं

जानकारों की मानें तो 200 और 2000 के नोट को लेकर आरबीआई के नियमों में बदलाव आवश्यक है। बताया गया कि आरबीआई ने 2017 में ही बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था, जिसका जवाब आरबीआई को अभी तक सरकार से नहीं मिला है

वेब डेस्क, IBC24