सीबीडीटी ने क्रिप्टो, डिजिटल संपत्तियों के लिए टीडीएस खुलासा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया

सीबीडीटी ने क्रिप्टो, डिजिटल संपत्तियों के लिए टीडीएस खुलासा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया

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  • Publish Date - June 22, 2022 / 09:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) आयकर विभाग ने डिजिटल संपत्तियों के लिए टीडीएस कटौती संबंधी विस्तृत खुलासा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है।

इसके तहत हस्तांतरण की तारीख और भुगतान की विधि के बारे में भी बताना होगा।

वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर कानून में धारा 194एस को जोड़ा है, जिसके तहत एक जुलाई से एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के भुगतान पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा।

नए प्रावधान को लागू करने के क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 21 जून को फॉर्म 26क्यूई और फॉर्म 16ई में टीडीएस रिटर्न देने के संबंध में आईटी नियमों में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया।

सीबीडीटी ने अधिसूचित किया कि धारा 194एस के तहत जमा किया गया टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इस तरह काटे गए कर को चालान सहित विवरण प्रपत्र 26क्यूई में जमा किया जाएगा।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण