सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माने की सीमा बढ़ाई |

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माने की सीमा बढ़ाई

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माने की सीमा बढ़ाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : August 17, 2022/8:34 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सीबीआईसी ने इसी के साथ इस तरह के उल्लंघनों के लिए जुर्माने की सीमा को बढ़ा दिया है।

बोर्ड की तरफ से 16 अगस्त को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सामान और प्रत्यक्ष तस्करी के मामले में 50 लाख रुपये के जुर्माने की सीमा होगी।

वहीं, वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले में जुर्माने की सीमा दो करोड़ रुपये होगी। पहले ये क्रमश: 20 लाख और एक करोड़ रुपये थी।

सीबीआईसी ने गिरफ्तारी के लिए अधिनियम के तहत किसी मूल्य सीमा का उल्लेख नहीं किया लेकिन कहा कि गिरफ्तारी केवल ‘असाधारण स्थिति’ में ही की जायेगी।

भाषा जतिन अजय

अजय

 

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