सीडीएसएल, सिटीबैंक ने सेबी को 1.72 करोड़ रुपये देकर नियामकीय उल्लंघन के मामले निपटाए

सीडीएसएल, सिटीबैंक ने सेबी को 1.72 करोड़ रुपये देकर नियामकीय उल्लंघन के मामले निपटाए

सीडीएसएल, सिटीबैंक ने सेबी को 1.72 करोड़ रुपये देकर नियामकीय उल्लंघन के मामले निपटाए
Modified Date: August 27, 2024 / 07:52 pm IST
Published Date: August 27, 2024 7:52 pm IST

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) प्रमुख डिपॉजिटरी सीडीएसएल और वैश्विक ऋणदाता सिटीबैंक एन.ए. ने मंगलवार को निपटान शुल्क का भुगतान कर नियामकीय मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अलग-अलग आदेशों के मुताबिक, सीडीएसएल और सिटीबैंक एन.ए. (डीडीपी) ने निपटान शुल्क के तौर पर क्रमशः 1.3 करोड़ रुपये और 40.2 लाख रुपये का भुगतान किया।

सेबी के ये आदेश सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड यानी सीडीएसएल और सिटीबैंक एन.ए. की तरफ से सेबी के समक्ष दायर निपटान अर्जी पर आए। इनमें तथ्यों के निष्कर्षों और कानूनी आकलन को स्वीकार या अस्वीकार किए बगैर उनके खिलाफ शुरू की गई तत्काल कार्यवाही का निपटारा करने का प्रस्ताव दिया गया था।

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सेबी ने अपने आदेशों में कहा कि निपटान शर्तों की स्वीकृति और निपटान राशि मिलने के बाद 13 नवंबर, 2023 और नौ फरवरी, 2024 को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सीडीएसएल और सिटीबैंक एन.ए. के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा किया जाता है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय


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