केंद्र ने न्यायालय से कहा, छह न्यायाधिकरणों में 84 नियुक्तियां, कोई सिफारिश लंबित नहीं

केंद्र ने न्यायालय से कहा, छह न्यायाधिकरणों में 84 नियुक्तियां, कोई सिफारिश लंबित नहीं

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  • Publish Date - September 15, 2021 / 10:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा है कि उसने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) समेत छह न्यायाधिकरणों में वर्ष 2020 और 2021 में 84 नियुक्तियां की हैं। खोज सह चयन समिति की कोई भी सिफारिश फिलहाल लंबित नहीं हैं।

केंद्र ने 14 सितंबर को दायर हलफनामे में यह जानकारी दी है। केंद्र का यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कि बुधवार को शीर्ष अदालत ने न्यायाधिकरणों में खाली पड़े पदों को भरे नहीं जाने और इस बारे में कहे जाने के बाद ‘चुनिंदा लोगों’ को नियुक्त किये जाने पर अप्रसन्नता जतायी थी।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने केंद्र से अगले दो सप्ताह में पदों को भरने का कहा है। पीठ ने कहा कि तबतक के लिये वह रिक्त पदों को भरे जाने और अवमानना से जुड़ी याचिकाओं को रोक रही है।

राजस्व निदेशक के जरिये दायर हलफनामा में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आज की तरीख तक खोज सह चयन समिति की सभी सिफारिशों पर कदम उठाया है और नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

केंद्र ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद और निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी), बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) में की गयी नियुक्तियों की जानकारी दी।

हलफनामे के अनुसार, ‘‘वर्ष 2020 और 2021 के दैरान विभिन्न न्यायाधिकरणों में कुल 84 नियुक्तियां की गयी हैं।’’

भाषा

रमण अजय

अजय