वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक की निवेश टीम के लिए प्रमाणपत्र लेना होगा आवश्यक: सेबी

वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक की निवेश टीम के लिए प्रमाणपत्र लेना होगा आवश्यक: सेबी

  •  
  • Publish Date - May 13, 2024 / 06:17 PM IST,
    Updated On - May 13, 2024 / 06:17 PM IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत एआईएफ प्रबंधक की निवेश टीम के कम-से-कम एक प्रमुख कर्मचारी के लिए जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस पहल का उद्देश्य एआईएफ क्षेत्र में योग्यता और पेशेवर रुख को बढ़ावा देना है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 10 मई को जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘वैकल्पिक निवेश कोष के प्रबंधक की प्रमुख निवेश टीम में काम करने वाले संबंधित व्यक्तियों में से कम-से-कम एक प्रमुख कर्मचारी को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा…।’’

सेबी ने इसे प्रभावी बनाने के लिए एआईएफ नियमों में संशोधन किया है।

नये नियम उसी तारीख से लागू कर दिये गये हैं। वास्तव में, पूंजी बाजार नियामक प्रमुख कर्मचारियों के लिए प्रमाणन की आवश्यकता के माध्यम से एआईएफ के प्रबंधन में उच्च दक्षता सुनिश्चित करना चाहता है।

भाषा रमण अजय

अजय