वाणिज्य मंत्रालय ने भारत- मारीशस व्यापार समझौते के तहत आयात के लिये प्रक्रिया अधिसूचित की

वाणिज्य मंत्रालय ने भारत- मारीशस व्यापार समझौते के तहत आयात के लिये प्रक्रिया अधिसूचित की

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  • Publish Date - September 8, 2021 / 12:09 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को भारत- मारीशस मुक्त व्यापार समझौते के तहत मारीशस से अनानास, माल्ट बीयर, रम सहित कुछ वस्तुओं के लिये शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) और आयात की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी।

भारत- मारीशस वृहद आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जो कि एक अप्रैल से प्रभाव में आया है। इस समझौते में भारत के लिये 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें खाद्य एवं पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा और कपड़ा सामान, मूल धातु, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रनिक सामान, प्लास्टिक और रसायन तथा लकड़ी शामिल है।

वहीं दूसरी तरफ मारीशस को इस समझौते के तहत भारत में उसके 615 उत्पादों के लिये तरजीही बाजार पहुंच उपलब्ध है। इनमें शीतित मछली, विशिष्ट प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजा फल, जूस, खनिज जल, बीयर, एल्कोहलिक ड्रिंक, साबुन, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण तथा परिधान आदि शामिल हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ‘‘भारत- मारीशस सीईसीपीए के तहत वस्तुओं के लिये टीआरक्यू … और इस प्रकार के आयात के लिये प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया गया है।’’

टीआरक्यू के तहत जिन वस्तुओं के आयात की अनुमति है उसमें अनानास – 30 प्रतिशत शुल्क के साथ एक हजार टन, लींची 10 प्रतिशत शुल्क के साथ 250 टन, टयूना शून्य शुल्क पर सात हजार टन, माल्ट निर्मित बीयर 25 प्रतिशत ड्यूटी पर 20 लाख लीटर, रम शून्य ड्यूटी पर 15 लाख लीटर शामिल है।

डीजीएफटी ने कहा है कि आवेदन के साथ खास सामान के मारीशस के पात्र निर्यातक के साथ खरीदारी पूर्व का समझौता भी होना चाहिये।

भाषा

महाबीर

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