प्रतिस्पर्धा आयोग ने आठ छोटी कंपनियों को अनुचित व्यापार गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी |

प्रतिस्पर्धा आयोग ने आठ छोटी कंपनियों को अनुचित व्यापार गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी

प्रतिस्पर्धा आयोग ने आठ छोटी कंपनियों को अनुचित व्यापार गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : October 12, 2021/6:54 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंगलवार को आठ सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अनुचित व्यापार गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। इन इकाइयों के बोली में गड़बड़ी और साठगांठ में शामिल होने का तथ्य सामने आने के बाद आयोग ने यह कहा।

यह मामला पूर्वी रेलवे को एक्सल बेरिंग की आपूर्ति से संबंधित है। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दायर अर्जी पर गौर करते हुए नियामक ने यह मामला लिया।

आयोग ने पाया कि आठ कंपनियां एक्सल बेरिंग की आपूर्ति को लेकर साठगांठ में शामिल थी। वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कीमत निर्धारण, निविदा आवंटन, बोली कीमतों मे समन्वय और बोली प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों में शामिल थीं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कंपनियों के साथ-साथ उनके अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है।

ये कंपनियां हैं चंद्रा ब्रदर्स, चंद्रा उद्योग, श्रीगुरु मेल्टर्स एंड इंजीनियर्स, रामा इंजीनियरिंग वर्क्स, कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, जनार्दन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, वी. के. इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और जय भारत इंडस्ट्रीज।

हालांकि, आयोग ने कंपनियों के एमएसएमई इकाइयां होने, सीमित कर्मचारियों की संख्या और कारोबार समेत अन्य चीजों को देखते हुए मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय किया। फैसले में कोविड-महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र पर पड़े दबाव पर गौर करते हुए भी यह फैसला किया गया।

भाषा

रमण अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)