कोविड-19: सरकार ने एनबीआर दस्तानों के निर्यात नियमों में ढील दी

कोविड-19: सरकार ने एनबीआर दस्तानों के निर्यात नियमों में ढील दी

कोविड-19: सरकार ने एनबीआर दस्तानों के निर्यात नियमों में ढील दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: October 22, 2020 2:58 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने नाइट्राइल या नाइट्राइल बुटाडाइन रबड़ (एनबीआर) दस्तानों के निर्यात नियमों में ढील दी है। इन दस्तानों का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा किया जाता है। इस कदम का मकसद इस सुरक्षा उपकरण के निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश से इन दस्तानों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘नाइट्राइल/एनबीआर दस्तानों की निर्यात नीति को निषिद्ध से सीमित श्रेणी में कर दिया गया है।’’

सीमित श्रेणी के उत्पादों के निर्यात को निर्यातकों को सरकार से लाइसेंस या अनुमति लेनी की जरूरत होती है।

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भाषा अजय

अजय महाबीर

महाबीर


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