नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को लेकर केंद्र द्वारा नई नियमावली जारी करने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इस बाबत अपने पहले के सभी दिशा-निर्देश वापस ले लिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
आधिकारिक नोटिस के हवाले से उन्होंने बताया कि सरकारी खरीद नियमों को लेकर विभिन्न संगठनों के दिशा-निर्देश मौजूद होने के कारण खरीद अधिकारियों को इसे लेकर परेशानी होती थी। संदर्भ का एक ही आधिकारिक स्रोत होने से यह समस्या दूर होगी।
सरकारी खरीद को लेकर सीवीसी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। उसके अलावा भारत सरकार का व्यय विभाग भी सामान की खरीद, कार्य एवं परामर्श तथा अन्य सेवाओं के लिए नियमावली समेत दिशा-निर्देश जारी करता है।
सीवीसी ने नोटिस में कहा कि अलग-अलग मौकों पर नीति आयोग और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जैसे विभिन्न अन्य संगठनों ने भी सरकारी खरीद को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया, ‘‘सीवीसी ने व्यय विभाग तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकारी खरीद दिशा-निर्देश व्यय विभाग द्वारा जारी करना ही उचित होगा।’’
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