दिल्ली सरकार ने औद्योगिक संबंध नियम, 2025 के मसौदे को अधिसूचित किया

दिल्ली सरकार ने औद्योगिक संबंध नियम, 2025 के मसौदे को अधिसूचित किया

दिल्ली सरकार ने औद्योगिक संबंध नियम, 2025 के मसौदे को अधिसूचित किया
Modified Date: December 9, 2025 / 10:17 pm IST
Published Date: December 9, 2025 10:17 pm IST

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने कर्मचारी संगठनों और नियोक्ताओं के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव करते हुए औद्योगिक संबंध (दिल्ली) नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित कर दिया है।

हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं। इस पर

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आपत्ति एवं सुझाव 30 दिन के भीतर श्रम विभाग को भेजे जा सकते हैं।

मसौदा मानदंडों के तहत, नियोक्ताओं को श्रमिकों और प्रबंधन के समान प्रतिनिधित्व के साथ कार्य समितियों का गठन करना होगा, जिनकी सदस्यता 20 से अधिक नहीं होगी।

मसौदा नियमों में शिकायत निवारण समितियों के गठन के प्रावधान भी दिए गए हैं। इसमें समान प्रतिनिधित्व, उनके कार्यबल के अनुपात में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना और श्रमिकों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है।

नियमों के अनुसार विवाद उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर शिकायतें की जा सकती हैं।

नियमों में कर्मचारी संघों के पंजीकरण की प्रक्रिया, अनिवार्य वार्षिक ऑडिट, वार्षिक रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया, वार्ता करने वाले संगठनों और परिषदों की मान्यता के लिए मापदंड, और राज्य-स्तरीय कर्मचारी संघों की मान्यता के लिए न्यूनतम सदस्यता आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है।

नियमों में यह अनिवार्य किया गया कि कर्मचारी संघों के सदस्यों के लिए न्यूनतम वार्षिक सदस्यता 100 रुपये रखी जाए और कंपनी अधिनियम के तहत अधिकृत ऑडिटर इसका लेखा परीक्षण करें।

यदि किसी कर्मचारी संघ में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 2,500 या उससे कम सदस्य हों, तो उसके वार्षिक खाते किसी भी दो सदस्यों द्वारा ऑडिट किए जा सकते हैं।

भाषा योगेश प्रेम

प्रेम


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