दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीसीपीए के कुकर वापस मंगाने के आदेश को फिलहाल रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीसीपीए के कुकर वापस मंगाने के आदेश को फिलहाल रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीसीपीए के कुकर वापस मंगाने के आदेश को फिलहाल रोका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: September 20, 2022 6:43 pm IST

नयी दि्ल्ली, 20 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाए गए कुकर को वापस मंगाने संबंधी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेश को फिलहाल रोक दिया है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अमेजन से कहा कि वह सीसीपीए की तरफ से लगाए गए एक लाख रुपये जुर्माने की रकम को एक सप्ताह के भीतर जमा करे। सीसीपीए ने अमेजन के जरिये बेचे गए इन कुकर को वापस मंगाने का आदेश भी दिया था।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि अमेजन इन सभी 2,265 प्रेशर कुकर के खरीदारों को यह सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगी कि ये कुकर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं।

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न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है लेकिन बिके हुए कुकर को वापस मंगाने के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जा रहा है। अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की गई है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय


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