दूरसंचार विभाग ने निजी नेटवर्क लाइसेंस के लिए नियम जारी किए |

दूरसंचार विभाग ने निजी नेटवर्क लाइसेंस के लिए नियम जारी किए

दूरसंचार विभाग ने निजी नेटवर्क लाइसेंस के लिए नियम जारी किए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : June 28, 2022/6:37 pm IST

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) दूरसंचार विभाग ने निजी गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए नियम जारी कर दिए है।

सरकार से स्पेक्ट्रम की मांग करने वाले आवेदकों का न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

विभाग ने कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनियां इसके लिए आवेदन कर सकती है।

दूरसंचार विभाग के अनुसार, सीएनपीएन लाइसेंस के लिए किसी भी तरह का प्रवेश और लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा।

उसने कहा, ‘‘सरकार से सीधे तौर पर स्पेक्ट्रम की मांग करने के लिए आवेदक की कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।’’

इस सीएनपीएन लाइसेंस का इस्तेमाल वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह 10 साल तक वैध होगा जिसके बाद इसके लिए फिर से आवेदन किया जा सकता है।

भाषा जतिन रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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