डीजीसीए ने स्पाइसजेट का खतरनाक सामान ले जाने का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया

डीजीसीए ने स्पाइसजेट का खतरनाक सामान ले जाने का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया

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  • Publish Date - October 15, 2021 / 10:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

मुंबई, 15 अक्टूबर (भाषा) विमानन नियामक डीजीसीए ने नियमों के कथित उल्लंघन के लिए ‘खतरनाक सामान’ के परिवहन को लेकर स्पाइसजेट के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

सूत्रों ने शुक्रवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि यह निलंबन 30 दिनों के लिए है और इस अवधि के दौरान स्पाइसजेट को अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लिथियम-आयन बैटरी सहित खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

संपर्क किए जाने पर स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर निलंबन का जिक्र नहीं किया।

एयरलाइन ने कहा कि एक मामूली समस्या थी जिसमें सामान भेजने वाले के एक पैकेज को ‘गैर-खतरनाक सामान’ घोषित किया गया था। जबकि उसे काली सूची में डाला गया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के अनुसार, खतरनाक सामान ऐसे पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

सूत्रों ने बताया, ‘‘डीजीसीए ने ऐसे सामान के परिवहन के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर खतरनाक सामानों के लिए स्पाइसजेट के लाइसेंस को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।’’

भाषा कृष्ण रमण

रमण