रश्मि मेटालिक्स के खाते जब्त करने के ईडी के आदेश पर लगी रोक

रश्मि मेटालिक्स के खाते जब्त करने के ईडी के आदेश पर लगी रोक

  •  
  • Publish Date - August 12, 2022 / 05:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

कोलकाता, 12 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने के एक आरोप की जांच के सिलसिले में रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड के बैंक खाते जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि इस कंपनी ने भारतीय रेल की द्वैध मालढुलाई नीति 2009 का लाभ पाने के लिए गलत जानकारियां दी थीं।

न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने कहा कि दिसंबर 2015 में उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश में इस तरह के मामलों में जारी सभी जांच गतिविधियों पर रोक लगा दिया था। इसके अलावा ईडी ने बैंक खाते जब्त करने के पीछे के कारण भी नहीं बताए हैं।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा, ‘इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बैंक खाते जब्त करने के 13 जुलाई, 2022 के आदेश पर स्थगन रहेगा।’

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए), 2003 के तहत रश्मि मेटालिक्स के बैंक खाते जब्त करने का आदेश दिया था। उसने कहा था कि इन खातों में जमा रकम को एजेंसी की पूर्व-अनुमति के बगैर हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

रेलवे ने घरेलू उपयोग से इतर इस्तेमाल के लिए लौह अयस्क की ढुलाई की कम दरों को लेकर कारण-बताओ नोटिस जारी किया था।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण