सीसीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज |

सीसीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज

सीसीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : September 28, 2022/10:15 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ‘मुकदमा दायर करने के अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए।

फेसबुक इंडिया ने अगस्त में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा संबंधित मामले में अपील को खारिज करने के बाद एकल न्यायाधीश की पीठ का रुख किया था।

खंडपीठ ने 25 अगस्त को व्हॉट्सएप और फेसबुक की उन अपीलों को खारिज कर दिया था जो सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी।

इस मामले की ताजा सुनवाई में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि सीसीआई जांच को चुनौती देने वाली फेसबुक इंक की याचिका को खंडपीठ पहले ही खारिज कर चुकी है।

उच्च न्यायालय ने याचिका निरस्त करते कहा, ‘‘आप अब अचानक उठे और आदेश को चुनौती दें रहे हैं। अब बहुत हो गया है। ‘मुकदमेबाजी के लिए अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए।’’

पिछले साल अप्रैल में, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और व्हॉट्सएप तथा फेसबुक (अब ‘मेटा’) की याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा जतिन अजय

अजय

 

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