खाद्य सुरक्षा नियामक ने जीन संवर्धित खाद्य पदार्थों के नियमन पर लोगों से सुझाव मांगे |

खाद्य सुरक्षा नियामक ने जीन संवर्धित खाद्य पदार्थों के नियमन पर लोगों से सुझाव मांगे

खाद्य सुरक्षा नियामक ने जीन संवर्धित खाद्य पदार्थों के नियमन पर लोगों से सुझाव मांगे

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : November 25, 2021/7:40 pm IST

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीवों (जीएमओ) से प्राप्त किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री बनाने, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के मसौदा विनियमन पर लोगों से टिप्पणियां आमंत्रित की है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने मसौदा अधिसूचना में यह भी प्रस्ताव दिया है कि एक प्रतिशत या उससे अधिक व्यक्तिगत आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग की गई सामग्री वाले सभी खाद्य उत्पादों पर ‘जीएमओ से प्राप्त जीएमओ / सामग्री मिश्रित सामग्री’ के रूप में लेबल लगाया जाना चाहिए।

मसौदा अधिसूचना के अनुसार, जीएमओ से प्राप्त किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के लिए एफएसएसएआई की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

पर्यावरण मंत्रालय के तहत जैव प्रौयोगिकी नियामक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) से पूर्व मंजूरी लेने के बाद भी एफएसएसएआई की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

एफएसएसएआई ने जनता से किसी भी आपत्ति या सुझाव भेजने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी होने की तारीख 15 नवंबर से 60 दिनों का समय दिया है।

भाषा राजेश राजेश रमण

रमण

 

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