अब बैंकों की विदेशी शाखाएं कर सकेंगी खास वित्तीय उत्पादों की पेशकश

बैंकों की विदेशी शाखाएं कर सकेंगी खास वित्तीय उत्पादों की पेशकश

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  • Publish Date - December 1, 2022 / 07:57 PM IST,
    Updated On - December 1, 2022 / 08:12 PM IST

मुंबई, एक दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यहां के बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं एवं अनुषंगियों को उन वित्तीय उत्पादों में लेनदेन की अनुमति दे दी जिन्हें घरेलू बाजार में मंजूरी नहीं मिली हुई है।

आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि भारत के घरेलू बाजार में स्वीकृत नहीं की गई वित्तीय गतिविधियां भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं संचालित कर सकती हैं। उसने कहा कि इसके लिए एक ढांचा खड़ा करने की जरूरत महसूस की जा रही थी।

आरबीआई ने कहा, ‘भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं एवं विदेशी अनुषंगी उन वित्तीय उत्पादों का लेनदेन कर सकती हैं जो घरेलू बाजार में उपलब्ध नहीं हैं या जिनकी अनुमति रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं मिली हुई है।’

इस छूट के दायरे में भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) भी आएंगे। इसका मतलब है कि अहमदाबाद से सटे गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी में संचालित की जा रहीं बैंकिंग इकाइयां भी इन वित्तीय उत्पादों की पेशकश कर सकेंगी।

आरबीआई के मुताबिक, बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे उत्पादों की पेशकश करने वाली शाखाएं एवं अनुषंगियां भारतीय रुपये से जुड़े उत्पादों में लेनदेन न करें। इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण