सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क छूट वाले बीजक की वैधता एक साल के लिये बढ़ायी |

सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क छूट वाले बीजक की वैधता एक साल के लिये बढ़ायी

सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क छूट वाले बीजक की वैधता एक साल के लिये बढ़ायी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : September 28, 2022/10:47 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) सरकार ने आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्क तथा करों में छूट) बीजक की वैधता एक और साल के लिये बढ़ा दी है। इस बीजक का उपयोग निर्यातक करते हैं।

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क, कच्चे माल उत्पादों पर लगाये गये कर तथा शुल्क निर्यातकों को वापस कर दिये जाते हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक परिपत्र में कहा कि योजना में संशोधन किया गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘इन संशोधनों से बीजक की वैधता की अवधि को उनके जारी होने की तारीख से एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।’’

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि इस कदम से निर्यात क्षेत्र को मदद मिलेगी।

भाषा

रमण अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)