जीएसटी जांच इकाई ने अधिकारियों को तलाशी के दौरान कर वसूली को जबरिया कार्रवाई से मना किया |

जीएसटी जांच इकाई ने अधिकारियों को तलाशी के दौरान कर वसूली को जबरिया कार्रवाई से मना किया

जीएसटी जांच इकाई ने अधिकारियों को तलाशी के दौरान कर वसूली को जबरिया कार्रवाई से मना किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : May 26, 2022/9:59 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) जीएसटी जांच कार्यालय ने साफ किया है कि इकाइयां तलाशी अभियान के दौरान किसी भी चरण में कर का भुगतान कर सकती हैं। कुछ कर अधिकारियों के कर वसूली के लिये जबरिया कार्रवाई के मामलों को लेकर चिंता के बीच यह बात कही गयी है।

जांच कार्यालय ने निर्देश में मुख्य आयुक्तों से तलाशी या जांच के दौरान बकाया कर की वसूली में बल प्रयोग या जबरिया कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी कहा है।

जीएसटी (माल एवं सेवा कर) जांच इकाई ने कहा, ‘‘…तलाशी या निरीक्षण अथवा जांच के दौरान बकाया कर की वसूली की जरूरत जैसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती है। हालांकि, इस तरह की कार्रवाई के पहले या किसी भी स्तर पर कर के गैर-भुगतान/कम भुगतान पर उनकी देनदारी के निर्धारण के आधार पर स्वेच्छा से भुगतान करने को लेकर करदाताओं पर कोई रोक नहीं है।’’

कर अधिकारियों को करदाताओं को डीआरसी-03 के जरिये स्वैच्छिक कर भुगतान के प्रावधानों के बारे में सूचना देनी चाहिए।

जांच कार्यालय ने निर्देश में कहा कि ऐसे मामले सामने आये हैं, जहां कुछ करदाताओं ने डीआरसी-03 के माध्यम से स्वेच्छा से जीएसटी देनदारी जमा कर दी। लेकिन उसके बाद अधिकारियों पर तलाशी या निरीक्षण अथवा जांच के दौरान वसूली को लेकर बल प्रयोग के आरोप लगाये गये हैं।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इस निर्देश को सही रूप से पालन किया जाता है, तो इससे कारोबार सुगमता बढ़ेगी।

भाषा

रमण अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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