हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ दिए

हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ दिए

हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ दिए
Modified Date: December 5, 2025 / 07:17 pm IST
Published Date: December 5, 2025 7:17 pm IST

चंडीगढ़, पांच दिसंबर (भाषा) हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को ‘सेवानिवृति ग्रेच्युटी और ‘डेथ ग्रेच्युटी’ के लाभ देने की घोषणा की।

इस बारे में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त का भी प्रभार है, ने एक विभागीय ज्ञापन जारी किया, जिसमें साफ किया गया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत दर्ज सभी राज्य सरकार के कर्मचारी अब इन ज़रूरी ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र माने जायेंगे।

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अपनाया था।

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यूपीएस को एक अगस्त, 2025 से लागू किया गया था, जिसमें एक जनवरी, 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, और जो पहले एनपीएस के तहत आते थे।

भाषा राजेश राजेश पाण्डेय

पाण्डेय


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