आईसीएआई ने ‘पेशेवर कदाचार’ के लिए ईवाई की तीन सहयोगी कंपनियों के खिलाफ आदेश दिया

आईसीएआई ने 'पेशेवर कदाचार' के लिए ईवाई की तीन सहयोगी कंपनियों के खिलाफ आदेश दिया

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  • Publish Date - April 28, 2024 / 07:29 PM IST,
    Updated On - April 28, 2024 / 07:29 PM IST

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने ‘पेशेवर कदाचार’ के लिए प्रमुख ऑडिट कंपनी ईवाई की तीन सहयोगी इकाइयों और एक सेवानिवृत्त भागीदार के खिलाफ एक आदेश पारित किया है।

इसके अलावा, आईसीएआई ने पेशेवर कदाचार के लिए एस वी घाटालिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी और उसके साझेदार के खिलाफ एक आदेश जारी किया है।

इकाई अभी परिचालन में नहीं है। आईसीएआई की अनुशासनात्मक समिति ने कंपनियों और संबंधित साझेदार व्यक्ति को बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मौजूदा व्यवस्था को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों को दरकिनार कर रहा है।

एस आर बटलीबोई एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, एसआरबीसी एंड कंपनी, एलएलपी; एस आर बटलीबोई एंड कंपनी एलएलपी और सेवानिवृत्त भागीदार राज कुमार अग्रवाल के खिलाफ यह आदेश 25 अप्रैल को जारी किया गया है।

एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी ने रविवार को बयान में कहा, “हम वैश्विक कंपनियों के साथ नेटवर्क रखने वाली भारतीय ऑडिट फर्मों के संचालन के मामले में अपने पूर्व सेवानिवृत्त भागीदारों के खिलाफ आदेश प्राप्त करने से निराश हैं।”

कंपनी ने कहा, “भारतीय ऑडिट फर्म के रूप में हमने हमेशा नियमों और लागू कानूनों का सम्मान किया है। हम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों सहित आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे।”

भाषा अनुराग

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