नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि स्पीकर और सिम ट्रे जैसे कलपुर्जों के साथ आने वाली मोबाइल फोन डिस्प्ले असेंबली के आयात पर 15 प्रतिशत की दर से ही बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगेगा।
सीबीआईसी ने अपने एक परिपत्र में यह स्पष्टीकरण दिया है।
मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात पर फिलहाल 10 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगता है। लेकिन डिस्प्ले असेंबली में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग उपकरणों के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
मोबाइल फोन की डिस्प्ले इकाई में टच पैनल, कवर ग्लास, एलईडी बैकलाइट और एफपीसी जैसे कलपुर्जे शामिल होते हैं।
सीबीआईसी ने कहा है कि डिस्प्ले असेंबली के आयात में गलत जानकारियां देने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए बीसीडी में बदलाव किया गया है।
अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए परिपत्र में सीबीआईसी ने कहा कि अगर एक मोबाइल फोन की डिसप्ले इकाई सिर्फ धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम के साथ आयात की जाती है तो उस पर 10 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा।
हालांकि, धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम को अगर अलग से आयात किया जाता है तो सीमा-शुल्क 15 प्रतिशत की दर से लगेगा।
सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया है कि डिस्प्ले असेंबली और उससे अन्य उपकरणों के जुड़े होने पर 10 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी का लाभ नहीं मिलेगा।
ईवाई इंडिया के कर साझेदार सौरभ अग्रवाल ने कहा कि इस कदम से डिस्प्ले असेंबली के आयात को लेकर मोबाइल फोन विनिर्माताओं के सामने स्थिति अब साफ हो सकेगी।
मोबाइल फोन उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि इस परिपत्र से भारतीय एवं विदेशी सभी निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। संगठन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा, ‘‘यह परिपत्र उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है और इससे गैरजरूरी विवाद नहीं पैदा होंगे।’’
भाषा प्रेम
प्रेम अजय
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