नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि न्यूनतम आयात मूल्य और बंदरगाहों पर पाबंदियों के बगैर पीली मटर के आयात की अनुमति दे दी गई है।
हालांकि, पीली मटर की सभी खेपों के लिए आयात को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत कराना होगा। यह उन मामलों में लागू होगा जहां ढुलाई के लिए माल की पूरी जानकारी से संबंधित लदान बिल 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले जारी किया गया हो।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘पीली मटर का आयात… न्यूनतम आयात मूल्य (एमआई) शर्त के बिना और बंदरगाह पाबंदियों के बगैर किया जा सकता है…।’’
भाषा रमण
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