इरडा ने चार बीमा कंपनियों पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इरडा ने चार बीमा कंपनियों पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इरडा ने चार बीमा कंपनियों पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: April 18, 2021 10:52 am IST

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित चार बीमा कंपनियों पर मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर मोटर तीसरा पक्ष (एमटीपी) कारोबार के लिए नियामकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि. पर 13 लाख रुपये, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपये और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में अपने आदेश में इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमटीपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। वहीं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस पर बीमा कानून, 1938 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के मामले में इरडा ने एमआईएसपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा अजय

अजय मनोहर

मनोहर


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