श्रीनगर, 22 जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासकीय परिषद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2022 को शुक्रवार को मंजूरी दी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रशासकीय परिषद की बैठक में अनियमित जमा योजना अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम, 2022 को मंजूरी दी गई।’’
यह कानून अनियमित जमा पर प्रतिबंध के लिए व्यापक व्यवस्था देता है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है। यह अनियमित जमा योजनाओं के प्रचार, संचालन और विज्ञापन पर रोक भी लगाता है।
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मानसी प्रेम
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