टायर विनिर्माताओं पर जुर्माने के मामले में नया आदेश दे सीसीआईः एनसीएलएटी |

टायर विनिर्माताओं पर जुर्माने के मामले में नया आदेश दे सीसीआईः एनसीएलएटी

टायर विनिर्माताओं पर जुर्माने के मामले में नया आदेश दे सीसीआईः एनसीएलएटी

:   Modified Date:  December 2, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : December 2, 2022/8:31 pm IST

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने टायर विनिर्माताओं की कथित गुटबंदी के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) को नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

एनसीएलएटी ने बृहस्पतिवार को जारी अपने आदेश में कहा कि घरेलू टायर उद्योग को बचाने के लिए सीसीआई की तरफ से टायर विनिर्माताओं पर लगाए गए जुर्माने की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावा जुर्माना लगाने में असावधानीवश हुई गलतियों और अंकगणितीय गणना पर भी पुनर्विचार करने को कहा है।

प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने अगस्त, 2018 के अपने फैसले में टायर विनिर्माताओं पर गुटबंदी करने के एक मामले में 1,788 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना लगाया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही टायर कंपनियों को फरवरी, 2022 में इस फैसले से अवगत कराया गया था।

उसके बाद ही टायर कंपनियों ने एनसीएलएटी में इसके खिलाफ अपील की। सिएट, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, एमआरएफ, बिड़ला टायर्स और उद्योग निकाय एटीएमए ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

एनसीएलएटी में न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति अशोक कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के बाद दिए अपने फैसले में कहा है कि आयोग की जांच इकाई की तरफ से कीमतों में प्रतिशत वृद्धि की गणना में गलती हुई है।

इसके साथ ही पीठ ने कहा कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में घरेलू उद्योगों को दंडित किया जाना चाहिए लेकिन उनकी सेहत कमजोर करने के बजाय उन्हें स्थिति सुधारने का एक मौका भी दिया जाना चाहिए।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

 

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