एनसीएलएटी का एनसीएलटी को ट्रिनिटी के राइट्स निर्गम के खिलाफ श्रेई की अर्जी पर फैसला करने का निर्देश

एनसीएलएटी का एनसीएलटी को ट्रिनिटी के राइट्स निर्गम के खिलाफ श्रेई की अर्जी पर फैसला करने का निर्देश

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  • Publish Date - January 23, 2022 / 02:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ से श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की उस याचिका पर फैसला करने को कहा है जो उसने अपनी अनुषंगी कंपनी ट्रिनिटी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के राइट्स निर्गम के खिलाफ दायर की है।

श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) की कोष प्रबंधन कंपनी ट्रिनिटी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड में 51 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है। श्रेई को आशंका है कि अनुषंगी कंपनी के राइट्स निर्गम के बाद उसकी शेयरधारिता कम हो जाएगी।

बाकी के 49 प्रतिशत शेयर का स्वामित्व पयाश कैपिटल सिंगापुर के पास है।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एसआईएफएल की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि एनसीएलटी ने यथास्थिति का आदेश दिया है और उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की याचिका पर कोई आदेश अभी जारी नहीं किया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी को निर्देश दिया था कि मामले को 18 फरवरी, 2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लिया जाए और कोई स्थगन नहीं किया जाए।

एसआईएफल इस समय दिवालिया समाधान की प्रक्रिया से गुजर रही है। पिछले साल अक्टूबर में इसके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया था।

भाषा

मानसी अजय

अजय