एनसीएलएटी ने जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी के प्रवर्तकों को बोली लगाने से रोकने का आदेश रद्द किया

एनसीएलएटी ने जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी के प्रवर्तकों को बोली लगाने से रोकने का आदेश रद्द किया

एनसीएलएटी ने जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी के प्रवर्तकों को बोली लगाने से रोकने का आदेश रद्द किया
Modified Date: November 16, 2025 / 03:47 pm IST
Published Date: November 16, 2025 3:47 pm IST

नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी के प्रवर्तकों को आईबीसी की धारा 29ए के तहत अपनी समाधान योजना पेश करने से रोक दिया गया था।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कहा कि एनसीएलटी ‘रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों पर गौर किए बिना लापरवाही से’ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रवर्तक अयोग्य हैं।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी के समाधान पेशेवर द्वारा एनसीएलटी की दिल्ली पीठ के समक्ष दायर आवेदन को बहाल कर दिया, जिसमें प्रवर्तकों की बोलियों को मंजूरी देने और तीन महीने के भीतर निर्णय लेने की अपील की गई थी।

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पीठ ने कहा, ‘‘एसआरए (प्रवर्तकों) की समाधान योजना को मंजूरी देने के समाधान पेशेवर के आवेदन पर उचित आदेश पारित करने के लिए इसे निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष फिर से पेश किया जाता है।’’

इसमें आगे कहा गया, ‘‘योजना अनुमोदन आवेदन लगभग चार वर्षों से लंबित है। हमारा विचार है कि निर्णायक प्राधिकरण इस आदेश की प्रति मिलने से तीन महीने के भीतर आवेदन का निपटारा करने का प्रयास करेगा।’’

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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