एनसीएलटी ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया

एनसीएलटी ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया

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  • Publish Date - June 15, 2024 / 07:07 PM IST,
    Updated On - June 15, 2024 / 07:07 PM IST

नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

कंपनी अपने सुपरनोवा प्रोजेक्ट में एक आवासीय अपार्टमेंट, कार्यालय, खुदरा क्षेत्र और लक्जरी होटल विकसित कर रहा है।

एनसीएलटी की दो सदस्यीय दिल्ली पीठ ने 168.04 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिवाली याचिका को स्वीकार कर लिया।

न्यायाधिकरण ने सुपरटेक की एक सहायक कंपनी सुपरटेक रियलटर्स के बोर्ड को निलंबित करते हुए अंजू अग्रवाल को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया।

सुपरटेक भी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का सामना कर रही है।

सुपरटेक रियलटर्स नोएडा के सेक्टर-94 में 70,002 वर्ग मीटर भूमि पर 2,326.14 करोड़ रुपये की लागत से सुपरनोवा परियोजना विकसित कर रही है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय