काला धन कानून के तहत नोटिस पर अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: अदालत

काला धन कानून के तहत नोटिस पर अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: अदालत

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  • Publish Date - September 26, 2022 / 02:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

मुंबई, 26 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

आयकर विभाग ने अंबानी को काला धन कानून के तहत नोटिस भेजकर पूछा था कि आखिर उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए।

आयकर विभाग ने आठ अगस्त, 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की।

विभाग ने अंबानी (63) पर कर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ”जानबूझकर” भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों के बारे में नहीं बताया।

अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया कि काला धन कानून 2015 में लागू किया गया था, जबकि कथित लेनदेन 2006-2007 और 2010-2011 के हैं।

अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पिछली तारीख से प्रभावी नहीं हो सकते।

आयकर विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा।

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।

अदालत ने कहा, ”आयकर विभाग अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।”

पीठ ने आयकर विभाग को अंबानी की इस दलील का जवाब देने को भी कहा कि काला धन कानून के प्रावधान पिछली तरीख से लागू नहीं हो सकते।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय